‘पापा ने लाइटर से मां को जलाया’—ग्रेटर नोएडा निक्की केस में पति विपिन गिरफ़्तार, सास हिरासत में
क्या है पूरा मामला
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज को लेकर निक्की नाम की महिला की जलाकर हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि घर के भीतर निक्की पर पहले ज्वलनशील तरल डाला गया और फिर लाइटर से आग लगा दी गई। पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण दिल्ली ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
बेटे ने सुनाई दर्दनाक कहानी
पीड़िता के मासूम बेटे ने पुलिस को बताया कि “पापा ने मां पर कोई तरल पदार्थ फेंका और लाइटर से आग लगा दी।” बच्चे का बयान इस पूरे केस में पुलिस जांच के लिए अहम माना जा रहा है।
क्या कह रहा है पीड़ित परिवार
निक्की की बड़ी बहन कंचन—जिसकी शादी भी इसी परिवार में हुई है—ने कहा कि 2016 में शादी के बाद से दहेज की मांग और प्रताड़ना जारी थी। परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष की तरफ से लगभग 36 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। कंचन का आरोप है कि 21 अगस्त को घर में जमकर मारपीट हुई और उसी शाम निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। उसने बचाने की कोशिश की, मगर उसे भी बुरी तरह पीटा गया और वह बेहोश हो गई।
‘निक्की को बुरी तरह पीटा और आग लगा दी’
परिवार का कहना है कि कई बार समझौते की कोशिश के बावजूद हिंसा नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में निक्की के साथ मारपीट और आग लगने के बाद के दृश्य दिखाई देते हैं। परिवार इन वीडियो को लंबे समय से चल रही घरेलू हिंसा का सबूत बता रहा है।
पुलिस की अब तक की कार्रवाई
पति विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान कस्टडी से भागने की कोशिश पर उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सास को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। परिवार के अन्य नामजद सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज है और पूछताछ/तलाश जारी है।
आरोपी क्या कह रहा है
गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को बेगुनाह बताते हुए यह दावा किया कि निक्की ने सुसाइड किया। परिवार ने इसे ढोंग बताया है। पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष पोस्ट‑मॉर्टम, फोरेंसिक और गवाहियों के आधार पर निकलेगा।
FIR और आगे की प्रक्रिया
परिवार की शिकायत पर चार नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज है। केस की प्रकृति के अनुसार हत्या/दहेज मृत्यु, क्रूरता, साजिश और दहेज निषेध कानून से जुड़ी धाराएं लागू हो सकती हैं। सटीक धाराएं और आरोपों का विस्तृत ब्योरा FIR/चार्जशीट के साथ स्पष्ट होगा।
स्रोत: यह रिपोर्ट जन‑स्रोत/मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। जैसे‑जैसे आधिकारिक दस्तावेज़/बयान जारी होंगे, विवरण अपडेट किए जाएंगे।